केरलम। केरलम विधानसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने इसे लोकतंत्र और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रस्ताव में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, निष्पक्षता और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
SIR प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकारों का मुद्दा

प्रस्ताव में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित गड़बड़ियों और अनियमितताओं पर चिंता जताई गई है। इसमें मांग की गई है कि मतदाता सूची से बाहर किए गए सभी पात्र नागरिकों के मतदान के अधिकार बहाल किए जाएं, ताकि कोई भी वैध मतदाता अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न रहे।
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विपक्षी दलों की ओर से भी मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग उठाई जाती रही है।
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव की मांग

प्रस्ताव में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और स्वतंत्र बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।
इस मांग का उद्देश्य चुनाव आयोग की स्वायत्तता को मजबूत करना और उसकी निष्पक्षता को लेकर जनता का विश्वास बनाए रखना बताया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में अहम कदम

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने मतदान के अधिकार को लोकतंत्र की बुनियादी ताकत बताते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अवसर मिलना चाहिए। प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में हुई चर्चा को लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही से जोड़कर देखा जा रहा है।
प्रस्ताव से पद से हटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती
मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधानों के तहत होती है। विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने मात्र से मुख्य चुनाव आयुक्त पद से नहीं हटते। इस संबंध में आगे की कार्रवाई के लिए निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
नोट: इस खबर में दिए गए प्रस्ताव, मुख्यमंत्री के पदनाम और विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है। प्रकाशन से पहले आधिकारिक विधानसभा रिकॉर्ड और विश्वसनीय समाचार स्रोतों से तथ्यों का सत्यापन कर लें।
Published By- | 13-Oct-2026 10:12:00 am