शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वह और पोरेल लंबे समय से रिश्ते में थे और शादी की योजना थी। महिला ने आरोप लगाया कि शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। मामले में आपराधिक धमकी समेत अन्य आरोप भी लगाए गए हैं।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी
मामला हुगली के मोगरा थाने में दर्ज किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को पोरेल को गिरफ्तार करने और उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब्जे में लेकर जांच करने का निर्देश दिया था। अदालत ने शिकायतकर्ता की निजता की सुरक्षा पर भी जोर दिया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की जा रही है। पोरेल पर लगाए गए आरोप अभी आरोप हैं; मामले में दोष सिद्ध होना अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।