धान का कटोरा

पुलिस अधिकारियों ने तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए सीखे गुर

झूठा सच @ रायपुर/ बलौदा बाजार:-  स्वास्थ्य विभाग द्वारा बलौदाबाजार जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत जिले में तंबाकू उत्पाद नियंत्रण के लिए कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, तंबाकू उत्पाद खरीद-बिक्री नियंत्रण के लिए बनाए नियमों ( कोटपा एक्ट 2003) की विस्तृत जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार तंबाकू नियंत्रण क्रियान्वयन रणनीति एमपॉवर की जानकारी भी प्रदान की गई। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देशन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम.पी. महिस्वर के मार्गदर्शन में कोटपा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के समस्त पुलिस उप निरीक्षक एवं उच्च स्तर के अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण के समस्त पहलुओं के बारे में बताया गया। साथ ही जिले को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान भी किया गया।

इस मौके पर प्रशिक्षक एवं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया "तंबाकू नियंत्रण हेतु कोटपा एक्ट 2003 (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, 2003) यानि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रवधानों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान किया जाना निषेध है। साथ ही तंबाकू नियंत्रण हेतु अधिनियम की धारा 4 के तहत समस्त सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना भी निषेध है । इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही होती है। साथ ही जुर्माना का प्रावधान भी है।" कार्यशाला में डॉ. कुमार ने विभिन्न उदाहरण और प्रेजेंटेशन के माध्यम से छतीसगढ़ में तंबाकू उपयोग करने वालों की स्थिति एवं तंबाकू उत्पाद नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के बारे में सविस्तार जानकारी दी।

प्रशिक्षण के दौरान चलानी कार्यवाही के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सुझाव के स्वरूप प्रतिभागियों द्वारा साप्ताहिक तौर पर एक अभियान के रूप में कार्यवाही किए जाने की सहमति बनीं। साथ ही विभाग द्वारा आयोजित मासिक क्राइम रिव्यू बैठकों में इसकी समीक्षा किया जाना भी तय किया गया lइस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चालान पुस्तिका प्रदान की गई तथा जिला नोडल अधिकारी द्वारा जिले के समस्त पुलिस थाना को तंबाकू मुक्त बनाए जाने हेतु संयुक्त प्रयास किए जाने का सुझाव दिया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला सलाहकार डॉ. विनोद पटेल एवं यूनियन संस्था के प्रतिनिधि द्वारा किया गया।


दी गई आवश्यक जानकारी - इस अवसर पर कोटपा अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। जिसमें धारा 6A के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा तंबाकू उत्पाद को बेचना एवं खरीदना भी प्रतिबंधित है, धारा 6B के तहत समस्त शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू विक्रय किए जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, के बारे में बताया गया। 

साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड एवं तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य है, समस्त विक्रय केंद्रों पर 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है, यह बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य हैl धारा 5 के तहत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है तथा धारा 7 के तहत बिना विशिष्ट चित्रात्मक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद का विक्रय एवं उत्पादन किया जाना दंडनीय अपराध हैl धारा 4 एवं 6 के तहत अधिकृत राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा चलानी कार्यवाही किए जाने हेतु चालान की प्रक्रिया इत्यादि की समस्त जानकारी प्रदान की गई।

Leave Your Comment

Click to reload image

Jhutha Sach News

news in hindi

news india

news live

news today

today breaking news

latest news

Aaj ki taaza khabar

Jhootha Sach
Jhootha Sach News
Breaking news
Jhutha Sach news raipur in Chhattisgarh