धान का कटोरा

कोण्डागांव जिले में धारा 144 के साथ कोलाहल अधिनियम भी प्रभावशील

कोण्डगांव। देश में लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान हो गया है। इसके साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिससे कई तरह की पाबंदियां भी लग गई हैं। देश में बिना किसी रुकावट के पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के रूप में कुछ नियम और मानक तय किए हैं, जिनका सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्‍मीदवारों को अनिवार्य तौर पर पालन करना होता है।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के तत्काल बाद 16 मार्च से कोण्डगांव जिले के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। यह आदर्श आचरण संहिता 16 मार्च से ही समस्त शासकीय सेवकों और राजनीतिक दलों के लिए लागू है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत ने शनिवार को जिला कार्यालय के भूतल स्थित सभाकक्ष में प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर आदर्श आचरण संहिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार कोण्डागांव जिले की बस्तर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत कोण्डागांव विधानसभा और नारायणपुर (आंशिक) विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं कांकेर लोकसभा क्षेत्रांतर्गत केशकाल विधानसभा क्षेत्र में मतगणना 26 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। कोण्डागांव जिला में धारा 144 और कोलाहल अधिनियम भी प्रभावशील हो चुकी है। इसी तरह कोण्डागांव जिला में चुनाव की तिथियां से लेकर संपादन तक के सभी बिंदुओं पर बारी-बारी से विस्तार पूर्वक कोण्डागांव कलेक्टर ने जानकारी सर्वजनि की है। इस बैठक में उप निर्वाचन अधिकारी चित्रकांत चार्ली सिंह ठाकुर व कोण्डागांव पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार भी मौजूद रहे।

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