हिंदुस्तान

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आनलाइन गेमिंग, कैसिनो और हार्स रेसिंग क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव को बुधवार को मंजूरी दे दी। जीएसटी परिषद ने केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आइजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी।
जीएसटी में संशोधन के इस प्रस्ताव को संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अपनी बैठक में सीजीएसटी और आइजीएसटी कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कैसिनो, हार्स रेसिंग और आनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।
परिषद ने विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित आनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आइजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रविधान जोड़ने की भी सिफारिश की है। ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रविधान एक अक्टूबर से लागू होंगे। यह आनलाइन गेमिंग, आनलाइन मनी गेमिंग तथा आनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और आनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ताओं को परिभाषित करेगा।
जीएसटी कानून में संशोधन-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परिषद की बैठक के बाद कहा था कि सीजीएसटी और आइजीएसटी संशोधनों को मानसून सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। राज्य अपनी-अपनी विधानसभाओं में राज्य जीएसटी कानून में संशोधन को पारित करेंगे।
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