हिंदुस्तान

CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में जमानत पर रोक खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है।
गौरतलब है कि केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। अब इस मामले में बुधवार यानी 26 जून को सुनवाई होगी।
इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को कहा था कि सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत पर लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को सुनवाई की अपील की थी। जिस पर आज दोपहर में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि स्थगन के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते, बल्कि मौके पर ही सुनाए जाते हैं। यहां जो हुआ वह असामान्य है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 जून, बुधवार को निर्धारित की है। हालांकि, तब तक दिल्ली हाईकोर्ट स्थगन आवेदन पर अपना अंतिम आदेश सुना सकता है।
20 जून को मिली थी अरविंद केजरीवाल को जमानत-
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 20 जून को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दे दी। 20 जून यानी गुरुवार को अवकाशकालीन न्यायाधीश नियाय बिंदु ने मामले की सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद कोर्ट ने शाम को ही फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
हाईकोर्ट ने लगाई जमानत पर रोक-
इसके अगले ही दिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गई। शनिवार को कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। निचली अदालत का फैसला अमल में नहीं लाया जाए। मामले में ईडी के वकीलों का दावा है कि उन्हें पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला।
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी-
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को कई बार समन भेजा गया, उन्होंने कोर्ट से राहत की मांग की, लेकिन सीएम को राहत नहीं मिली। इसके बाद ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दो घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सीएम केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो एक जून को समाप्त हो हुई और 2 जून अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया।

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