दुनिया-जगत

यूएई ने हटाया शादी से पहले शारीरिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से

शारजाह। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बीते वर्ष नवंबर में शादी से पहले शारीरिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। हालांकि, इस फैसले के एक वर्ष बाद भी तमाम बिन ब्याही माएं बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए भटक रही हैं। बहरहाल, दो सप्ताह में लागू होने वाले एक नए कानून में अविवाहित महिलाओं के बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बारे में कोई उपाय नहीं किया है, जबकि कानून इसके अभाव में बच्चे रखने पर महिलाओं को अपराधी घोषित करता है।
बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करना एक महंगी प्रक्रिया है, गरीब लोग, खासतौर पर विदेशी घरों या दफ्तारों में मामूली वेतन पर काम करते हैं, वे इस खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। दिसंबर 2020 में शारजाह सेंट्रल जेल से तीन महीने की बेटी के साथ रिहा हुई स्टार ने बताया कि वह और छह अन्य अविवाहित महिलाएं जेल में बंद थीं, जिनमें से ज्यादातर फिलिपींस की थीं। स्टार ने बताया कि कैद के दौरान उनसे बेटी को छीन लिया गया था। 15 महिलाओं को एक बाथरूम साझा करना होता था, खाने में केवल चावल और रोटी मिलती थीं। महज 30 मिनट कोठरी से बाहर निकलने दिया जाता था। पुलिस अपमानजनक तरीके से बच्चे के जन्म व शारीरिक संबंधों की पूछताछ करती थी।

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