क्राइम पेट्रोल

जांच में तथ्य बदलकर पुलिस ने दबोचा आरोपी को

भीलवाड़ा। अजमेर के आईजी रूपिंदर सिंह ने प्रतापनगर सीआई राजेंद्र गेदरा और एएसआई चंद्रप्रकाश बिश्नाई को निलंबित कर दिया है. मंडल थाने में दर्ज मामले में सीआई गेदरा व एएसआई विश्नई दाेनाें पर गलत तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर जांच कर पीड़िता को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है. गोदारा उस समय मंडल थानाधिकारी थे। गलत जांच के कारण पीड़िता को एक महीने तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। उनके मुख्यालय को टैंक कर दिया गया है। मामले के अनुसार मंडल थाने में वर्ष 2020 में धारा 420, 468, 471 तथा वर्ष 2021 में धारा 447, 427, 323 के तहत दर्ज मुकदमों में प्रथम दृष्टया दोनों की भूमिका नियम विरुद्ध मानी गई. इस कारण उन पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 संशोधित नियम-1983 के नियम-13(1)(ए) के तहत कार्रवाई की गयी.
करीब ढाई साल पहले मंडल बस स्टैंड के पास किशन सैनी नाम के व्यक्ति का कांप्लेक्स बनाया जा रहा था। इसको लेकर रामजस टैंक ने आपत्ति जताई और विवाद शुरू हो गया। टांक ने इस संबंध में मंडल थाने में तहरीर भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उधर, कांप्लेक्स बनवाने वाले की तरफ से किसी की शिकायत पर रामजस टांक के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया था. इसकी जांच भी तत्कालीन थानाध्यक्ष गेदरा ने विभागीय नियमों से परे जाकर बदल दी थी। जांच के दौरान पीड़ित टांक को बार-बार थाने बुलाकर प्रताड़ित किया जाता था। विपक्षी दल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पीड़ित टांक को फर्जी दस्तावेज तैयार करने व अन्य झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. साथ ही उसके परिवार के सदस्यों को भी फंसाया गया। टैंक को करीब एक महीने तक जेल में रहना पड़ा।
पीड़ित रामजस टांक की गिरफ्तारी व कारावास के बाद उसकी पत्नी मंजूलता ने एसपी कार्यालय व आईजी कार्यालय में शरण ली. उन्होंने आईजी के समक्ष विभिन्न दस्तावेज व तथ्य पेश किए। इस पर आईजी रुपिंदर सिंह ने अन्य अधिकारियों से पूरे प्रकरण की जांच कराई। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति रामजस टांक निर्दोष पाया गया। इस मामले में प्रथम दृष्टया तत्कालीन एसएचओ गोदारा और एएसआई चंद्र प्रकाश की भूमिका पाई गई थी। आईजी सिंह ने माना कि दोनों ने सुनियोजित तरीके से पीड़िता की रिपोर्ट पर कोई मामला दर्ज नहीं किया. विपक्षी दल की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए पीड़िता को झूठे आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. मामले की गलत जांच करने के साथ ही विभागीय नियमों की अनदेखी करते हुए सीआई गेदरा ने अपने स्तर पर मामले की जांच बदल दी थी.

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