हिंदुस्तान

सुपरटेक को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका

झूठा सच रायपुर/ नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिला ट्विन टावर-16(अपेक्स) और 17(स्यान) को ढहाने के अदालती आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सुपरटेक द्वारा दायर संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया है।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुपरटेक को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई की शुरुआत में सुपरटेक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से सवाल किया कि आखिर यह याचिका विचारयोग्य कैसे है? जवाब में रोहतगी ने कहा कि वह अदालत के आदेश पालन करने की बात कर रहे हैं। वह टावर नंबर-17 को गिराने को तैयार है। रोहतगी का कहना था कि इस टावर को गिराने से दो टॉवरों के बीच की दूरी और हरित क्षेत्र आदि मापदंड पूरे हो जाएंगे। जवाब में पीठ ने कहा यह तो वही बात हो गई कि आदेश का अनुपालन करने की मांग कर रहे है, लेकिन आदेश आपकी शर्तों के मुताबिक हो।

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