हिंदुस्तान

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। आज मुश्किल से पांच मिनट की सुनवाई हुई और कोर्ट ने हलफनामे पर सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुना दिया।
सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच मंगलवार को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने पर आदेश सुनाए बिना उठ गई थी। बेंच ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी की इस चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी के अलावा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी और विधान पार्षद के. कविता और मामले से जुड़े कुछ व्यक्तियों और कंपनियों सहित आधा दर्जन संस्थाओं के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किया गया है। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जाएंगे और आरोपपत्र पीएमएलए की धारा 45 और 44(1) के तहत दाखिल किया जाएगा। एजेंसी इस आरोपपत्र में आम आदमी पार्टी (आप) का नाम भी शामिल कर सकती है साथ ही 2022 में दर्ज मामले में कुछ नयी संपत्तियों के कुर्की के आंकड़े भी शामिल होंगे।

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