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"एक राष्ट्र एक चुनाव" विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक 31 जनवरी को

नई दिल्ली। 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति की दूसरी बैठक, जिसे 'संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक', 2024 के रूप में भी जाना जाता है, 31 जनवरी, 2025 को आयोजित की जाएगी। बैठक नई दिल्ली में संसद भवन के मुख्य समिति कक्ष में दोपहर 3 बजे बुलाई जाएगी।
'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक पर पहली बैठक 8 जनवरी को आयोजित की गई थी, जिसमें प्रस्तावित कानून पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच गहन बहस हुई थी। कानून और न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें विधेयक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेखांकित किया गया और 1950 के दशक से इसके प्रारूपण को प्रभावित करने वाले सुधारों पर प्रकाश डाला गया।
प्रेजेंटेशन में चुनाव संबंधी लागत कम करने और शासन की स्थिरता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों ने कई मुख्य बिंदु दिए, जिनके आधार पर केंद्र ने यह कानून बनाया है। सूत्र के अनुसार, मंत्रालय की प्रस्तुति के बाद, विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने अपने विचार दिए और कई मुद्दे उठाए, जो उनकी पार्टी के एजेंडे के लिए चिंता का विषय हैं।
जेपीसी को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक की जांच करनी है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और मनीष तिवारी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और भाजपा के पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज और अनुराग सिंह ठाकुर सहित लोकसभा के सदस्य शामिल हैं।
राज्यसभा के सदस्य भी पैनल का हिस्सा हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव को प्राप्त करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दो विधेयक - संविधान 129वां संशोधन विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2024 - लोकसभा में पेश किए गए थे। वे देश भर में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करते हैं। विधेयक पर जांच और चर्चा के लिए इसे जेपीसी को भेजा गया था। विपक्षी सदस्य संशोधनों का विरोध कर रहे हैं और उनका तर्क है कि प्रस्तावित बदलाव से सत्तारूढ़ पार्टी को असंगत रूप से लाभ हो सकता है, जिससे उसे राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर अनुचित प्रभाव मिल सकता है और क्षेत्रीय दलों की स्वायत्तता कम हो सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करने वाले विधेयक संघीय ढांचे के खिलाफ हैं। (एएनआई)

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