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वेबसाइट पर सूचना, दस्तावेज प्रकाशित न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई : CBSE चेतावनी

महाराष्ट्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संबद्ध स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर स्टाफ व अन्य सूचनाएं सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। बार-बार निर्देश के बावजूद इनका पालन नहीं किया गया और अब एक माह में कार्रवाई न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है। सीबीएसई ने देशभर के संबद्ध स्कूलों को वेबसाइट बनाकर शिक्षकों की योग्यता व अन्य सूचनाएं सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। इसके लिए एक माह का समय दिया गया था। दो साल पहले इस संबंध में दो बार सर्कुलर जारी किए गए थे। हालांकि देखने में आ रहा है कि कई स्कूलों की वेबसाइट सक्रिय नहीं हैं।
कुछ स्कूलों ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं तो कुछ स्कूलों ने कुछ ही दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। कुछ स्कूलों ने दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं तो उनके लिंक सक्रिय नहीं हैं। सर्कुलर में पाया गया है कि कुछ स्कूलों ने वेबसाइट के फ्रंट पेज पर सूचनाएं प्रमुखता से उपलब्ध नहीं कराई हैं। इस संदर्भ में सभी संबद्ध स्कूलों को सर्कुलर प्रकाशित होने की तिथि से तीस दिन की अवधि दी जा रही है कि वे सभी दस्तावेज व सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। जिन स्कूलों ने अब तक निर्देशों का पालन नहीं किया है, उनके लिए यह आखिरी मौका होगा। जिन स्कूलों ने अब तक निर्देशों का पालन नहीं किया है, उनके लिए यह आखिरी मौका होगा। इसके बाद उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। बताया गया है कि सीबीएसई उपनियमों के अनुसार संबंधित स्कूलों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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