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पहलवान सुशील कुमार की हत्या मामले में जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की ज़मानत रद्द कर दी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पहलवान को ज़मानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 4 मार्च के आदेश को रद्द कर दिया। पहलवान को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। शीर्ष अदालत का यह आदेश सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ द्वारा दायर एक अपील पर आया है, जिसमें कुमार को ज़मानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी।
कुमार और अन्य पर मई 2021 में एक कथित संपत्ति विवाद को लेकर सागर धनखड़ पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। इस हमले में सागर धनखड़ के दो दोस्त भी घायल हुए थे। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित के मस्तिष्क को किसी कुंद वस्तु के प्रहार से क्षति हुई थी। कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था और एक सत्र अदालत ने उन्हें 19 जुलाई, 2023 को घुटने की सर्जरी के लिए एक सप्ताह की अंतरिम ज़मानत दी थी।
अक्टूबर 2022 में निचली अदालत ने कुमार के खिलाफ आर्म्स एक्ट के अलावा हत्या, आपराधिक साजिश, धमकाने और घातक हथियार से दंगा करने सहित आईपीसी के आरोप तय किए। निचली अदालत ने कहा कि अपहरण करके स्टेडियम में लाए जाने के बाद, सागर धनखड़ पर कई आरोपियों ने बेसबॉल और हॉकी स्टिक से गंभीर हमला किया था।

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