सुप्रीम कोर्ट ने पैरालंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारतीय दल में तत्काल शामिल करने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पैरालंपियन निशानेबाज नरेश कुमार शर्मा को टोक्यो पैरालंपिक के लिए भारतीय दल में तत्काल शामिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि नरेश कुमार शर्मा का नाम एडिशनल खिलाड़ी के तौर पर भेजा जाए. शर्मा ने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के फैसले को चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि PCI की चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं थी और समिति याचिकाकर्ता के प्रति पक्षपाती रवैया रखती है.सुप्रीम कोर्ट ने नरेश कुमार का नाम पैरालंपिक्स में भेजने की कम्प्लांयंस रिपोर्ट मंगलवार तक दाखिल करने को कहा है. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि पैरालंपिक के लिए नाम भेजने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, नाम पैरा ओलंपिक कमेटी भेजती है. सुनवाई में पैरालंपिक कमेटी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ
इससे पहले सोमवार को नरेश शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था. निशानेबाज की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने बेंच से कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष सुनवाई में देरी से खेलों के लिए भारतीय दल में शामिल किए जाने से जुड़ी उनकी याचिका का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि टोक्यो पैरालंपिक्स में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए चयन की आखिरी तारीख 2 अगस्त है.