हिंदुस्तान

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई लताड़, कही ये बात

देश में ट्रिब्यूनल के सदस्यओं और अध्यक्षों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर गहरी नाराजगी जाहिर की है. सोमवार को एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुझे एक भी ट्रिब्यूनल दिखाइए, जहां नियुक्तियां हुई हो. अदालत ने कहा कि 2017 में ही इस बाबत आदेश आया था तब से ही ये अदालत नियुक्तियों के लिए कई बार आदेश पारित कर चुकी है.  

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आखिर संसद में कुछ ट्रिब्यूनल को समाप्त करने का विधेयक लाने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही एक अध्यादेश को खारिज कर दिया था.चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो कोर्ट को वो कारण बताएं जो संबंधित मंत्री ने ऐसे विधेयक को सदन के पटल पर रखते हुए बताए थे. सॉलिसिटर जनरल के आग्रह पर कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को हफ्ते की मोहलत दे दी है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रशासनिक पंचाट सहित कुछ ट्रिब्यूनल में रिक्त पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं, इसलिए वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए दो हफ्ते की मोहलत चाहिए.

न्यायधिकरणों में लंबित पड़ी नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप ट्रिब्यूनल्स में खाली पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं या नहीं? सीजेआई की पीठ ने कहा कि पिछली सुनवाई में भी हमने कहा था कि सरकार के बनाए आधे से ज्यादा ट्रिब्यूनल सदस्यों और कार्यकारी अधिकारी के खाली पड़े पदों की वजह से निष्क्रिय पड़े हैं.
कोर्ट ने सरकार से कहा कि हम बारह और दिनों की मोहलत आपको दे रहे हैं. कोर्ट के सभी सवालों के समुचित जवाब के साथ आप 31 अगस्त को अगली सुनवाई पर हाजिर रहें |

 

 

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