रेणुका स्वामी मर्डर केस : अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द
14-Aug-2025 3:18:33 pm
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- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली। रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन को दी गई जमानत रद्द करने संबंधी कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पुलिस ने आरोप लगाया कि पीड़ित को जून 2024 में तीन दिनों तक बंगलूरू के एक शेड में रखा गया। वहां उसे प्रताड़ित किया गया और उसका शव एक नाले से बरामद किया गया। राज्य सरकार की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 24 जनवरी को अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और अन्य को मामले में नोटिस जारी किए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 24 जुलाई को रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा और छह अन्य को जमानत देने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विवेकाधीन शक्ति का गलत इस्तेमाल है। रेणुकास्वामी हत्याकांड मामले में अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।