दुनिया-जगत

भारतीय वाणिज्य दूतावास ने OCI कार्डधारकों के लिए नए प्रतिबंधों का दावा करने वाली रिपोर्टों का खंडन किया

न्यूयॉर्क (एएनआई) न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
भारतीय मिशन ने कहा कि कोई नया बदलाव नहीं किया गया है, जबकि यह भी कहा कि ओसीआई कार्डधारकों के अधिकारों के संबंध में 4 मार्च, 2021 की राजपत्र अधिसूचना में उल्लिखित प्रावधान अपरिवर्तित हैं और लागू रहेंगे।
भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमें ऐसी खबरें मिली हैं, जिनमें गलत सूचना फैलाई जा रही है कि हाल के दिनों में ओसीआई कार्ड धारकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।" उन्होंने कहा, भारतीय अमेरिकी समुदाय के मित्रों को सूचित किया जाता है कि हाल के दिनों में ओसीआई कार्ड धारकों के लिए कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। ओसीआई कार्ड धारकों के अधिकारों के संबंध में 4 मार्च, 2021 को जारी राजपत्र अधिसूचना http://F.No. 26011/CC/05/2018-OCI के प्रावधान अभी भी लागू हैं।
भारत की विदेशी नागरिकता (OCI) योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। यह योजना भारतीय मूल के सभी व्यक्तियों (PIO) के लिए भारत के विदेशी नागरिक (OCI) के रूप में पंजीकरण का प्रावधान करती है, जो 26 जनवरी, 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे या 26 जनवरी को भारत के नागरिक बनने के पात्र थे।
भारत के एक पंजीकृत विदेशी नागरिक को भारत आने के लिए बहु-प्रवेश, बहुउद्देशीय, आजीवन वीज़ा दिया जाता है, उसे भारत में किसी भी अवधि के प्रवास के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण से छूट दी जाती है, और वह अनिवासी भारतीयों के साथ सामान्य 'समानता' का हकदार होता है। कृषि या बागान संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में।' (एएनआई)

Leave Your Comment

Click to reload image

Jhutha Sach News

news in hindi

news india

news live

news today

today breaking news

latest news

Aaj ki taaza khabar

Jhootha Sach
Jhootha Sach News
Breaking news
Jhutha Sach news raipur in Chhattisgarh